Exclusive-कानूनी दावपेंच में उलझी दंगा पीडि़तों की राहत
खरगोनPublished: Jan 10, 2023 12:09:15 pm
दंगे के भी बाद दर्द-28 प्रकरणों की सुनवाई पूरी, देश के पहले क्लेम ट्रिब्यूनल ने 19 लाख 74 हजार की क्षतिपूर्ति के दिए आदेश, बचाव में आरोपी पक्ष हाईकोर्ट से ले आए स्टे, इसलिए नहीं हुई वसूली


10 अप्रैल को हुई थी सांप्रदायिक दंगे की घटना
खरगोन.
शहर में पिछले साल 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुए सांप्र्रदायिक दंगे की घटना में पीडि़तों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए शासन द्वारा क्लेम ट्रिब्यनूल गठित किया था। जिससे पीडि़तों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी थीं। ट्रिब्यूनल ने सबूतों पर गौर फरमाते हुए 28 प्रकरणों में पीडि़तों के पक्ष में सुनाते हुए 19 लाख 47 हजार 105 रुपए के क्षतिपूर्ति के आदेश दिए। यह राशि दंगाइयों से वसूली जाना है। लेकिन बचाव में आरोपी पक्ष हाईकोर्ट से स्थगन (स्टे) ले आए। इससे वसूली नहीं हो पाई। हालांकि अभी अभी छह मामलों में ही हाईकोर्ट से स्टे मिला है। जबकि शेष मामलों में प्रक्रिया जारी है। उधर, 6 जनवरी को ट्रिब्यूनल में नए आठ प्रकरणों की सुनवाई है। इसमें चार मामलों में आवेदक पक्ष नुकसानी को लेकर ठोस सबूत और दस्तावेज नहीं पेश कर पाए। जिससे आवेदन निरस्त हो गए। जबकि चार मामलों में आरोपियों पर अर्थदंड किया गया है।