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बढ़ेगी सख्ती, साप्ताहिक बाजार, मंदिर और स्कूल भी रहेंगे बंद

locationखरगोनPublished: Mar 27, 2021 12:56:58 am

Submitted by:

Jay Sharma

लॉकडाडन संबंधी दिशा-निर्देश: व्यापारी संघ और धर्मगुरुओं के साथ हुई बैठक, संक्रमण की रोकथाम के लिए दिखाना होगी जागरुकताफिर मिले 69 पॉजिटिव, करोंदिया की महिला की मौत की पुष्टि

Lockdon mp in khargone

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खरगोन. कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए जिले में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान प्रशासनिक सख्ती बढ़ेगी। समूचे जिले में साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक मंदिरों और स्कूल बंद रखने संबंधित गाडलाइन जारी की गई है।
शुक्रवार को कलेक्टोरेट में व्यापारी संघ सहित धर्मगुरुओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर अनगु्रहा पी और एपी शैलेंद्रसिंह चौहान ने लॉक डाउन संबंधित नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
कलेक्टर ने कहा कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मेल-मिलाप कम करना होगा। जिसके मद्देनजर जिले के लिए धारा-144 भी लागू की गई है। व्यापारी संघ व संगठनों ने लॉकडाउन व साप्ताहिक प्रतिबंधात्मक आदेश को लेकर कई तरह की अपनी-अपनी शंकाएं व समस्याएं रखी। एसपी शैलेंद्रसिंह चौहान ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेश व लॉकडाउन थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि यह हम सभी की भलाई के लिए जरुरी हो गया है। जिले में सक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो लोग इस संक्रमण को समझ नहीं पा रहे है, उन्हें प्रतिबंध लगाकर सक्रमण रोकने के प्रयास करना पड़ रहे है। लॉकडाउन में बाहर निकलने के कई बहाने बनाए जा सकते है, लेकिन ऐसा करना स्वयं के साथ-साथ परिवार व समाज के साथ भी खिलवाड़ कर रहे है। इसलिए प्रतिबंधात्मक आदेशों का अपनी ओर से पालन करने के प्रयास करें। बैठक में अपर कलेक्टर एमएल कनेल व बीएस सोलंकी, एएसपी डॉ. नीरज चौरसिया, परिवहन अधिकारी बरखा गौड़ एवं सीएमओ प्रियंका पटेल उपस्थित रहीं।
नहीं निकलेगी गेर, सभी सार्वजनिक आयोजन पर रोक
जिले में धारा 144 प्रभावी रूप से लागू हो चुकी है। इसके तहत 31 मार्च तक सप्ताह में लगने वाले हाट बाजार का आयोजन नहीं होगा। मंदिर व अन्य धर्मस्थल पर आम श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद रहेगी। पूजा-अर्चना के लिए केवल दो व्यक्तियों की अनुमति होगी। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस, गेर व मेले सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में बस ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि के सवाल के जवाब में पुलिस अधीक्षक चौहान ने कहा कि सिर्फ यात्री परिवहन बंद है। माल वाहक ढोने वाले वाहन लॉकडाउन के दौरान भी सुचारू रूप से चालू रहेंगे। वहीं मोहल्लों, कॉलोनियों व नगरों में जाकर बेचने वाले हाथ ठेला व फल सब्जी मंडी भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेगी।
व्यापारियों में निराशा, छाई उदासी
त्योहारों के चलते व्यापारी वर्ग ने अच्छे व्यापार की उम्मीद लगाई थी। लेकिन लॉक डाउन लागू होने के बाद कारोबार सात दिनों तक प्रभावित होगा। इससे व्यापारियों के चेहरों पर उदासी देखी जा सकती है।
12 वीं तक की कक्षाएं बंद रहेगी
कोविड के कारण 26 मार्च से 31 मार्च तक जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। डीईओ एमएल जैन ने बताया कि सभी को भी निर्देशित किया है कि वे भी इस अवधि में अपनी कोचिंग शिक्षण संस्थान बंद रखें।
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