पड़ोसी ने कुछ ऐसा कर दिया की शर्मसार हो गई मानवता….
खरगोनPublished: Mar 18, 2021 06:56:54 pm
अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म, पड़ोसियों ने देखा फिर भागा, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा-दस साल की बालिका आरोपी की हरकत को समझ भी नहीं पाई, चश्मदीद गवाह रहे अहम, २ माह २४ दिन में हुआ निराकरण
खरगोन.
अपर सत्र न्यायालय खरगोन दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म दस साल की अबोध बालिका के साथ किया गया। जघन्य एवं सनसनी प्रकरण की सूची में शामिल इस मामले का निराकरण महज दो माह २४ दिनों में हुआ है। चश्मदीद गवाह पूरे मामले में अहम रहे।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया 9 नवंबर 2020 को बच्ची की मां ने खरगोन थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया वह होटल में काम करती है। घटना वाले दिन सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक काम करती है। इस दौरान बेटी घर पर अकेली रही। रात को 12.15 बजे जब वह घर पहुंची तो पीडि़ता सो गई थी। मां को अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने बताया जब बेटी घर पर अकेली थी तब मोहल्ले का ही गोलू (30) आया और अंदर दाखिल होकर दरवाजा लगा लिया। देर तक दरवाजा नहीं खोला पड़ोसियों को शक हुआ। खिडकी का पर्दा उठाकर देखा तो आरोपी दुष्कर्म कर रहा था। पड़ोसियों को देख आरोपी मौके से फरार हो गया। पीडि़ता से पूछने पर उसने बताया कि आरोपी ने घर के अंदर से साकल लगा दी थी। खरगोन पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान बाद प्रकरण को चिन्हित कर जघन्य एवं सनसनी प्रकरण की सूची में शामिल किया। अनुसंधानकर्ता उपनिरीखक मंजूबाला बघेल ने अभियोग पत्र द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां न्यायाधीश गीता सोलंकी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ९ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने किया।