गाइडलाइन में 20 प्रतिशत कटौती, प्लॉट और जमीन खरीदना हुआ सस्ता
रियल स्टेट के कारोबार में खत्म होगा मंदी का दौर, रजिस्ट्री करना होगा आसान

खरगोन.
रियल स्टेट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जमीन की गाइडलाइन में 20 प्रतिशत की कटौती की है। सभी प्रकार की संपत्ति की दरों में यह कमी की गई है। इस निर्णय से आम लोगों के लिए प्लॉट और जमीन खरीदना सस्ता हो जाएगा। एक जुलाई से नई दरें लागू होगी। जिसे लेकर रविवार को जिला पंजीयक कार्यालय में तैयारियां चलती रही। शासन द्वारा उठाए गए इस कदम से रियल स्टेट में मंदी का दौर खत्म होने के साथ ही निवेश और राजस्व बढऩे की उम्मीद की जा रही है।
जिला पंजीयक अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया जिले में नगरीय क्षेत्र का स्टांप व पंजीयन शुल्क 10.3 प्रतिशत है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह शुल्क 7.3 प्रतिशत है। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद इसमें कमी हुई, यह रियल स्टेट में इनवेसमेंट करने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगी। खरगोन जिले में कुल 2859 लोकेशन पर एक समान गाइडलाइन में २० प्रतिशत की कमी हुई है। इसमें आवासीय, उद्योग और रहवासी जमीनें भी शामिल हैं। इन सभी में खरीदी अथवा निवेश करने पर पूर्व की अपेक्षा कम राशि देय होगी।
ये है रहेगी नई दरें
-बटवारा पत्र पर स्टांप शुल्क को कम करते हुए संपत्ति के ेबाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत किया है। पूर्व में यह 2.5 प्रतिशत था।
-संपत्ति के दान (गिफ्ट डीड) तैयार करने पर अधिकतम 500 स्टांप शुल्क देय होगा।
-परिवार के सदस्यों को संपत्ति में सह स्वामी बनाने पर पंजीयन शुल्क सौ रुपए लगेगा। पूर्व में यह संपत्ति की कीमत का 0.5 प्रतिशत था।
शहर के प्रमुख पांच लोकेशन, नई गाइडलाइन से जमीन के भाव
स्थान दर आवासीय व्यवसायिक
1. छटी माता मंदिर से बाहेती टॉवर
सड़क के दोनों ओर 95000 190000
2. गायत्री मंदिर से आरती टॉकिज 65000 130000
3. बिस्टान रोड से गोपाल होटल 82500 155000
4. बस स्टैंड तिराहे से जिला अस्पताल 8400 96000
5. राधावल्लभ मार्केट फव्वारा चौक 90000 170000
(नोट:राशि रुपए में। स्त्रोत:- जिला पंजीयक कार्यालय खरगोन)
ऐतिहासिक फैसला
शासन का सकारात्मक और जनतिहैषी निर्णय हैं। गाडलाइन में 20 प्रतिशत की कमी से रियल स्टेट में मंदी का दौर खत्म होकर तेजी आएगी। जिससे जमीन के क्रय और विक्रय में आम लोगों को सहूलियत होगी।
दीपक शर्मा, जिला पंजीयक अधिकारी खरगोन
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