बगैर अनुमति नहीं कर सकते आयोजन
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने 11 मई से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है। यदि बगैर अनुमति आयोजन होते हैं तो यह उल्लंघन की श्रेणी में आएगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने 11 मई से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है। यदि बगैर अनुमति आयोजन होते हैं तो यह उल्लंघन की श्रेणी में आएगा।