– घर के बाहर समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क /फेस कवर पहनना।
– लॉकडाउन 4.0 में हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा.
– पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
– इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को भी आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
– मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिले से ई-पास के बिना आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
– घर पर शादी/ विवाह समारोह होने पर अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश दिए गए हैं।
– अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
– अति आवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर की अनुमति रहेगी।
– सभी निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू व्हीलर में केवल चालक की अनुमति रहेगी ।
– राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, बैंक और एटीएम वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।