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लॉकडाउन 4.0 में घर से बाहर निकलने पर जेब में जरूर रख लें ये 2 डॉक्यूमेंट्स

locationकोलारPublished: May 18, 2020 04:41:02 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

राजधानी में लॉकडाउन का स्वरूप…

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lockdown4.0

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी सी फैला हुआ है। वहीं सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया है। भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शहर के छह सेक्टर में जरूरी शर्तों के साथ छूट दी है, जबकि जहांगीराबाद, ऐशबाग, अशोका गार्डन, मंगलवारा, तलैया समेत अन्य हॉटस्पॉट वाले इलाकों में टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी में अस्पताल जाने की छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर कुछ गतिविधियों को छूट दी गयी है। साथ ही बाहर निकलने पर कुछ चीजों का अनिवार्य रुप से पालन करना होगा। जानिए कौन सी हैं वे चीजें…..

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– घर के बाहर समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क /फेस कवर पहनना।

– लॉकडाउन 4.0 में हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा.

– पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

– इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को भी आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

– मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिले से ई-पास के बिना आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

– घर पर शादी/ विवाह समारोह होने पर अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश दिए गए हैं।

– अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

– अति आवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर की अनुमति रहेगी।

– सभी निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू व्हीलर में केवल चालक की अनुमति रहेगी ।

– राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, बैंक और एटीएम वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

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