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वृद्धा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

locationकोलकाताPublished: Jan 08, 2018 05:35:59 am

हावड़ा जिला अदालत ने वृद्धा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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हावड़ा. हावड़ा जिला अदालत ने वृद्धा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी का नाम अब्दुल आदत खान है। उस पर पांच हजार रुपया जुर्माना और न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला अदालत की पांचवीं अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिता माथुर ने सजा सुनाई।


सरकारी वकील अशोक साहा ने बताया कि डोमजूर थाना इलाके के पायराटूभी गांव के बागपाड़ा में १० मार्च २०१६ को अब्दुल ने वृद्धा के साथ दुष्कर्म किया था। वह खानपाड़ा का रहने वाला था। ११ मार्च को डोमजूर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद से वह जेल हिरासत में था। ५ जनवरी को कोर्ट ने उसी दोषी ठहराया और ६ जनवरी को सजा सुनाई।

पिता पर बेटी- बेटे की पिटाई का आरोप
कोलकाता . उत्तर २४ परगना के हाबरा थाना इलाका स्थित कुमड़ो बाजार इलाके में पिता पर अपनी बेटी व बेटे को पीटने का आरोप सामने आया है। घायल बेटी को पहले हाबरा अस्पताल फिर हालत बिगडऩे पर बारासात अस्पताल में भेज दिया गया है।


आरोपी का नाम सुधांशु मजुमदार है। पीडि़ता बारासात कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स की छात्रा है। वह वहीं रह कर पढ़ाई करती है। मां और भाई भी अन्यत्र रहते हैं। पिता अकेले ही हा बरा के घर में रहते थे। शनिवार की सुबह तीनों हाबरा आए थे। बेटी को पिता के अवैध संबंधों की जानकारी मिली। उसने विरो ध किया। पिता ने उसकी पिटा ई शुरू कर दी। उसे बचाने आए भाई को भी पिता ने पीट दिया। पीडि़ता की मां ने बता या कि उसके पति का कई महिलाओं से अवैध संबंध है। उनका पति उनपर एसिड अटैक क र चुका है। दूसरी ओर से आरोपी का कहना है कि उसकी पत्नी का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है।

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