22 सितंबर 2014 को दमदम के सेठबागान की रहने वाली संचयिता यादव के चेहरे पर तेजाब फेंकने के आरोप में सौमेन साहा को 14 साल की सजा सुनाई।
कोलकाता•Apr 14, 2021 / 05:45 pm•
Vanita Jharkhandi
एसिड अटैक के आरोप में 14 साल जेल की सजा
कोलकाता
एसिड अटैक के आरोप में एक व्यक्ति को 14 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने के रूप में देने की सजा मिली। ऐसी सजा समाज में ऐसा करने वालों के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे ताकि ऐसा करने से पहले सौ बार सोचे। सूत्रों के अनुसार बैरकपुर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मिंटू मल्लिक ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 22 सितंबर 2014 को दमदम के सेठबागान की रहने वाली संचयिता यादव के चेहरे पर तेजाब फेंकने के आरोप में सौमेन साहा को 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए के जुर्माने की घोषणा की। उन्होंने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को बचत के लिए आवश्यक मुआवजे की राशि पर विचार करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले पीड़िताको 3 लाख रुपये का मुआवजा मिला था, लेकिन न्यायाधीश ने महसूस किया कि कठीन समय से गुजरने के बाद उसे अधिक मदद की हकदार थी। बंगाल में कुछ ही एसिड हमले के पीड़ितों के लिए न्याय मिलना बहुत बड़ी संख्या अभी न्याय के इंतजार में है। यह पहला मौका है जब एसिड हमले के लिए अधिकतम सजा देने के लिए कानून में संशोधन के बाद एसिड-अटैक मामले की घोषणा की गई है। मामले में सरकार के वकील सत्यब्रत दास ने कहा, “न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी होगी क्योंकि वह 34 वर्ष का है। हालांकि वह 14 साल की सजा को कम नहीं करना चाहते था ताकि समाज में ऐसे अपराधों को रोकने में सहायक हो और लोगों में ऐसा अपराध करने से रोक सके। फैसले के बाद पीड़िता ने कहा कि हमें लग रहा है कि मेरी लड़ाई व्यर्थ नहीं थी। उम्मीद है, मेरे जैसे अन्य एसिड पीड़ितों को न्याय मिलेगा।