मासूम को पीटने वाली टीचर को 6 महीने की जेल
- चार साल बाद मिला इंसाफ

- लेकटाउन: सीसीटीवी से हुआ था खुलासा
- बंद कमरे में पटक-पटक पीटा था बच्चे को
- निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी
- निर्दोष साबित होने पर मानहानि का मामला दायर करेंगी
कोलकाता. विधाननगर की एक अदालत ने साढ़े तीन साल के बच्चे को बेहरमी से पीटने वाली टीचर पूजा सिंह को मंगलवार को 6 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश एस. सौम्य ने टीचर पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर पूजा को अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी पड़ेगी। इस बीच पूजा ने अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर ली। गत 22 जुलाई 2014 को लेकटाउन थाना इलाके में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई थी। सीसीटीवी पर पूजा सिंह को बंद कमरे में बच्चे को बेहरमी से पीटते देखा गया था। लात-थप्पड़ ही नहीं उसे पटक-पटक कर इतना मारा था कि वह बीमार पड़ गया। जब उसकी मां ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसके होश उड़ गए। 23 जुलाई को थाने में पूजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की और 24 जुलाई को पूजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से विधाननगर कोर्ट में मामला चल रहा था।
चार साल बाद मिला इंसाफ
आखिरकार चार साल बाद बच्चे की मां को इंसाफ मिला।
सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज था पर जांच के लिए घरवालों की ओर से हार्ड ***** नहीं दी गई थी इस कारण सबूत जुटाने में दिक्कतें पेश आईं।
इनका कहना है
बच्चे ने अच्छी तरह से अपनी बात रखी। इतने साल बाद भी उसने पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से बताया। हमारे लिए कठिन था क्योंकि हार्ड ***** नहीं मिली थी, पर आखिरकार पूजा सिंह दोषी साबित हुई।
विभाष चट्टोपाध्याय, विशेष सरकारी वकील व साइबर विशेषज्ञ
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उनकी मुवक्किल निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी। निर्दोष साबित होने पर मानहानि का मामला दायर करेंगी।
इंद्रकान्त झा, पूजा सिंह के वकील
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