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अभिषेक व उनकी पत्नी को सुप्रीम राहत

locationकोलकाताPublished: May 17, 2022 11:55:34 pm

Submitted by:

Krishna Das Parth

ईडी कोलकाता में ही करेगी पूछताछ-राज्य का दखल नहीं होगा बर्दाश्त

अभिषेक व उनकी पत्नी को सुप्रीम राहत

अभिषेक व उनकी पत्नी को सुप्रीम राहत

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया कि दोनों से कोयला घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिग के मामले की पूछताछ दिल्ली की जगह कोलकाता में की जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह ईडी अधिकारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करे, जांच एजेंसी के काम में राज्य मशीनरी किसी तरह की रुकावट नहीं डाले। दखल देने का प्रयास नहीं करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक अदालत की ओर से रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट पर भी रोक लगा दी है।
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पूछताछ से 24 घंटे पहले समन

न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया कि ईडी को अभिषेक बनर्जी व रुजिरा को पूछताछ के लिए 24 घंटे पहले समन देना होगा।

उल्लंघन हो सुप्रीम कोर्ट आए ईडी
पीठ ने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय की जांच में राज्य सरकार किसी भी तरह की रुकावट डालती है तो जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार की मशीनरी को ईडी की जांच टीम के किसी सदस्य के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।
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राज्य ने दिया पूर्ण सहायता का बयान

इस मामले में राज्य सरकार ने ईडी की जांच टीम को पूर्ण सहायता का वायदा किया है। अदालत में राज्य सरकार ने कहा कि जांच टीम को पूछताछ के लिए ईडी की टीम को पूर्ण सहायता” दी जाएगी। राज्य ने कहा कि ईडी टीम के काम में बाधा डालने की आशंका पूरी तरह से गलत है।
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