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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: व्हाट्स एप पर भेजे गए 9 नामांकन पत्र मंजूर

locationकोलकाताPublished: Apr 25, 2018 08:21:48 pm

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए व्हाट्स एप पर भेजे गए नौ नामांकन पत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग ने मंजूर कर लिया।

kOLKATA WEST bENGAL
– पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग का कदम

कोलकाता
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए व्हाट्स एप पर भेजे गए नौ नामांकन पत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग ने मंजूर कर लिया। राज्य चुनाव आयोग के सचिव नीलांजन शांडिल्य ने बुधवार को हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने अदालत को बताया कि हमने आपके निर्देश की पालना की है। गत सोमवार को कोर्ट की ओर से निर्धारित किए गए नामांकन के अंतिम दिन हिंसा के चलते 9 उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके थे। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ इलाके के 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र को व्हाट्स एप के जरिए बीडीओ को भेजा था। राज्य निर्वाचन आयोग आवेदन स्वीकार करने को तैयार नहीं था। फिर उनमें से एक प्रत्याशी और भाकपा- माले रेड स्टार की नेता शर्मिष्ठा चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्हाट्स एप से भेजे गए नामांकन पत्र को मान्य करने की मांग की। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने राज्य निर्वाचन आयोग को व्हाट्स एप से नामांकन को स्वीकार करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आयोग से इस बारे में अनुपालना रिपोर्ट भी मांगी थी।
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ऑनलाइन नामांकन पर कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

– माकपा की याचिका खारिज
कोलकाता

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माकपा की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए ऑनलाइन नामांकनपत्र दाखिल करने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत की अवमानना से संबंधित याचिका को अदालत ने मंजूर किया है। उस पर जून महीने में सुनवाई होगी। माकपा की ओर से हाईकोर्ट में दो याचिका दायर की गई थी। पहली याचिका ऑनलाइन नामांकन तथा दूसरी याचिका हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना से संबंधित थी। दूसरी याचिका में माकपा की ओर से कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस ने गत सोमवार को नामांकन के दिन उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए। अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया।
ऑनलाइन आवेदन से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान माकपा नेता एवं वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि ‘पंचायत कानून-2003’ में ऑनलाइन नामांकन का उल्लेख है और हाईकोर्ट ने व्हाट्स एप पर भेजे गए नौ नामांकन पत्र को मंजूर करने का आदेश दिया है। ऐसे में ई-मेल किए गए 138 आवेदन मंजूर करने में क्या समस्या है। विकास रंजन भट्टाचार्य की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ‘पंचायत कानून-2003’ में ऑनलाइन आवेदन का कोई जिक्र नहीं है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव नीलांजन शांडिल्य ने कल्याण बंद्योपाध्याय की दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि व्हाट्स एप पर नामांकन भेजने वाले उम्मीदवार कार्यालय गए थे, वहां से उन्होंने व्हाट्स एप किया था।
खंडपीठ में जाएगी पार्टी

माकपा इस संबंध में खंडपीठ में जाने पर विचार कर रही है। पार्टी नेता रॉबिन देव ने कहा कि हम खंडपीठ में जाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि पार्टी एकल पीठ के फैसले को चुनौती देगी या नहीं? इस बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है।
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