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बंगाल पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट जाए भाजपा-माकपा: सुप्रीम कोर्ट

locationकोलकाताPublished: Apr 11, 2018 06:44:04 pm

Submitted by:

Rabindra Rai

पंचायत से संबंधित सभी याचिकाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज एक साथ सुनवाई, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर गतिरोध नहीं हुआ दूर

kolkata west bengal
नई दिल्ली/कोलकाता
पश्चिम बंगाल में आसन्न पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर उत्पन्न गतिरोध बुधवार को भी दूर नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और माकपा को इस सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। न्यायाधीश आर के अगरवाल के नेतृत्व में गठित खंडपीठ ने कहा कि चूंकि बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसपर सुनवाई नहीं करेगा। अदालत ने दोनों राजनीतिक दलों से कहा कि वो पंचायत मामला कलकत्ता हाईकोर्ट ले जाए और वहीं याचिका दायर करे। कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले पर हाईकोर्ट गुरुवार को ही सुनवाई करे और चुनाव निष्पक्ष कराने या नामांकन पत्र दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने आदि पर फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार गुरुवार को पंचायत से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेंगे।

आयुक्त के यू टर्न से बढ़ा गतिरोध
राज्य निर्वाचन आयुक्त ए के सिंह ने सोमवार रात अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन की समय सीमा एक दिन बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी की तथा मंगलवार सुबह इस अधिसूचना को र² कर दिया था। इस पर आपत्ति जताते हुए भाजपा ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने आयुक्त की समयसीमा न बढ़ाने संबंधी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी। भाजपा की ओर से यह याचिका प्रताप बनर्जी ने दायर की थी। जबकि अन्य भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार ने सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयुक्त की दूसरी अधिसूचना को चुनौती दी थी।

अलग से सुनवाई नहीं-सुप्रीम कोर्ट
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। माकपा ने इस मुकदमे में पक्ष बनने का आवेदन किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो वह अलग से सुनवाई नहीं करेगा। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट ले जाने को कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाते हुए 23 अप्रेल को फिर से सुनवाई करने का कहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार को ही पंचायत चुनाव से संबंधित सभी मामले पर सुनवाई की जाए।

तृणमूल कांग्रेस की दलील
तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका कर कहा था कि भाजपा ने अदालत को गुमराह किया है। आयोग की अधिसूचना को लेकर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। इस प्रकार हाईकोर्ट को अंधेरे में रखा गया है। एक ही मामला दो अदालतों में नहीं जा सकता। इसलिए हाईकोर्ट ने आयोग की अधिसूचना पर जो अंतरिम रोक लगाई है उसे वापस ले ली जाए।
(विधि संवाददाता)

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