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सोमवार को फिर कोर्ट जाएगी भाजपा

locationकोलकाताPublished: Apr 28, 2018 11:20:34 pm

Submitted by:

MANOJ KUMAR SINGH

राज्य में एक चरण में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को प्रदेश भाजपा ने गैर कानूनी करार दिया।

Kolkata
अवैध है एक चरण में पंचायत चुनाव कराना- राहुल सिन्हा
कोलकाता.

राज्य में एक चरण में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को प्रदेश भाजपा ने गैर कानूनी करार दिया। एक से अधिक चरण में चुनाव कराने की अपनी मांग के लिए हाई कोर्ट जाने की घोषणा की और आयोग को अपना फैसला रद्द कर तीन या उससे अधिक चरण में चुनाव कराने की मांग की।
पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने शनिवार को कहा कि एक चरण में 14 मई को पंचायत चुनाव कराना अवैध है। हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने तीन चरण में चुनाव करने की घोषणा की थी। नामांकन के बाद कैसे एक चरण में पंचायत चुनाव होगा। वे उत्तर कोलकाता के श्यामबाजार पांच माथा मोड़ पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई की ओर से 30 घंटे धरना कार्यक्रम के अंतिम दिन लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल राय ने भी लोगों को संबोधित किया। धरना पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान और इससे पहले राज्य भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आयोजित किया गया था।
भाजपा नेताओं ने कहा कि 14 मई को चुनाव की तारीख रद्द की जानी चाहिए और तीन या इससे अधिक चरण में पंचायत चुनाव कराने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार विपक्षी दलों से बिना बातचीत और सुरक्षा की व्यवस्था किए चुनाव आयोग के चुनाव की तारीख की घोषणा करने के खिलाफ समीर पुतटुंडु की पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोसलिज्म ( पीडीएस) ने पहले से ही सोमवार को कोर्ट जाने की घोषणा कर दी है। सर्वदलीय बैठक में शामिल भाजपा के प्रदेश महासचिव प्रताप बनर्जी और प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार ने कहा कि पंचायत चुनाव की सुरक्षा को ले कर राज्य चुनाव आयुक्त दिशाहारा है। उनके पास सुरक्षा की कोई योजना नहीं है। वे सिर्फ हमारी बात सुन रहे हैं।
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