कोलकाता

भाटपाड़ा नगरपालिका मतदान वैध : हाईकोर्ट

कोलकाता

कोलकाताJan 10, 2020 / 03:38 pm

Renu Singh

भाटपाड़ा नगरपालिका मतदान वैध : हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाटपाड़ा नगरपालिका में चेयरमेैन सौरभ सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए मंगलवार को हुए मतदान को वैधता प्रदान की। गुरुवार को उत्तर 24 परगना के जिला कलक्टर की ओर से भाटपाड़ा नगरपालिका से संबंधित मुहरबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जिसका अध्ययन करने के बाद न्यायाधीश दीपंकर दत्त तथा न्यायाधीश प्रतीक प्रकाश बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि मतदान कानून के तहत हुआ है। इसलिए नगरपालिका में बोर्ड गठन करने में अब कोई बाधा नहीं है।
इससे पहले चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। 19-0 मत से सौरभ सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट गया था। गत सोमवार को हाईकोर्ट ने चेयरमैन को अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। इसके लिए मंगलवार की दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया था। मतदान में भाजपा का कोई पार्षद उपस्थित नहीं हुआ और तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर भाटपाड़ा नगरपालिका पर कब्जा जमा लिया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान भाजपा के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि पार्टी ने खंडपीठ के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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