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कोलकाता

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर लगी रोक

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी।

कोलकाताApr 12, 2018 / 03:25 pm

Prabhat Kumar Gupta

kolkata west bengal
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर लगी रोक
– हाईकोर्ट ने नामांकन से संबंधित मांगी विस्तृत रिपोर्ट
कोलकाता.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी। भाजपा और माकपा की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने 16 अप्रैल तक चुनाव प्रकिया पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 16 अप्रैल तक नामांकन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक सभी चुनावी प्रक्रिया जैसे नामांकन पत्रों की वापसी और उनकी स्क्रूटनी पर रोक लगा दी, रिपोर्ट मिलने के बाद ही अदालत आगे सुनवाई करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन चरणों में पंचायत चुनाव (1, 3 व 5 मई को) कराने की घोषणा की है। मतगणना 8 मई को होना निश्चित था।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने माकपा और भाजपा की याचिका पर बुधवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि चूंकि इससे संबंधित एक याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अतएव हाईकोर्ट में ही यह याचिका दायर किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव से जुड़े सारे विवाद हाईकोर्ट ही सुलझाएगा। शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा की याचिका पर सुनवाई की थी। जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग पर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 10 अप्रैल करने और फिर उस आदेश को वापस लेने पर सवाल उठाया गया था।
खण्डपीठ में जाएगी राज्य सरकार-
इधर, राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कल्याण बंद्योपाध्याय ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के स्थगितादेश के खिलाफ राज्य सरकार खण्डपीठ में अपील करेगी। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से 16 अप्रेल तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। मामले पर फिर सोमवार को सुनवाई होनी है।
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