प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक हटी
कोलकाताPublished: Mar 05, 2021 08:42:27 am
कोलकाता
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक हटी
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2014 के प्राथमिक टेट शिक्षकों की नियुक्ति पर न्यायधीश राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ की ओर से लगाए गए रोक पर बुधवार को न्यायमूर्ति सौमेन सेन और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक हटा दी। मेरिट लिस्ट में अपारदर्शिता के आरोप लगे थे। खंड पीठ ने उस तर्क को स्वीकार नहीं किया। भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जारी रह सकती है, कोर्ट ने निर्देश दिया। यह दो सप्ताह में मेधा सूची प्रकाशित करने का निर्देशित किया गया है। मालूम हो कि कई उम्मीदवारों ने अदालत में मेरिट सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। गत 11 दिसंबर को सीएम ममता बनर्जी ने 16,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने उसी दिन कहा था कि पैनल का गठन किया जाएगा। तदनुसार, 23 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। भर्ती और साक्षात्कार प्रक्रिया 10 से 16 जनवरी तक चली थी। उसके बाद 15 फरवरी को मेरिट सूची प्रकाशित की गई थी। उसके बाद ही कोर्ट मे रोक लगा दी थी।मामले पर सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि यह राज्य सरकार सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजेपी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से, यह सरकार शिक्षा प्रणाली पर काम कर रही है। युवाओं भविष्य बर्बाद हो गया है। भ्रष्टाचार से भरी इस सरकार ने अपने लोगों को नौकरी देकर अनियमितताओं से भर दिया है।