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ममता के चहेते आईपीएस पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई

locationकोलकाताPublished: May 17, 2019 08:28:00 pm

सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को हाईकोर्ट में अपील के लिए 7 दिनों की मोहलत दी
सारधा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्‍नर को झटका

kolkata west Bengal

ममता के चहेते आईपीएस पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई

कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट ने सारधा चिटफंड घोटाले में सबूत मिटाने के आरोपी कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करने वाला अपना आदेश शुक्रवार को वापस ले लिया। कोर्ट ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मानेजाने वाले आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की छूट दे दी। हालांकि कोर्ट ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से सात दिनों का संरक्षण दिया है। इस दौरान राजीव कुमार जनामत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीबीआई के अधिकारियों ने संतोष जताया है। अधिकारी इस अपनी जीत मान रहे हैं।
राजीव कुमार पर सारधा घोटाले के दस्तावेज से छेड़छाड़ और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज को नष्ट करने का आरोप है। सीबीआई उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई के पहले के मामले में कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। फिर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कुमार की गिरफ्तारी पर रोक हटाने की अपील की थी।
सीबीआई का आरोप है कि राजीव कुमार जब सारधा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही पश्चिम बंगाल एसआईटी के प्रमुख थे तो उस समय जुटाए गए सारे साक्ष्य और दस्तावेज उन्होंने सीबीआइ को नहीं सौंपे। सीबीआई का आरोप है कि राजीव कुमार ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की है और पूछताछ में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं।
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