Bengal: सीबीआइ जांच, सीबीआइ जांच, सीबीआइ जांच
पश्चिम बंगाल में सीबीआइ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम इलाके में अवैध निर्माण से जुड़े वर्ष 2018 के एक मामले में गुरुवार को सीबीआइ जांच का आदेश जारी किया
कोलकाता
Published: May 20, 2022 12:49:36 am
अब इस मामले की जांच का आदेश
कोलकाता. पश्चिम बंगाल में सीबीआइ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम इलाके में अवैध निर्माण से जुड़े वर्ष 2018 के एक मामले में गुरुवार को सीबीआइ जांच का आदेश जारी किया। न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने 20 जून तक सीबीआइ को मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जमा देने को कहा है। न्यायाधीश ने आदेश में कहा है कि सीबीआइ इस बात का पता लगाए कि कोलकाता नगर निगम ने बालीगंज के हेरिटेज क्षेत्र में निर्माण की अनुमति क्यों दी। यह भी पता किया जाए कि क्या अनुमति देने में आर्थिक लेनदेन हुआ है।
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शोभन थे वर्ष 2018 में मेयर
सीबीआइ जांच के आदेश के बाद इस मामले में तत्कालीन मेयर रहे शोभन चटर्जी से पूछताछ की बात कही जा रही है। शोभन वर्ष 2018 तक कोलकाता के मेयर थे। उनके कार्यकाल में ही हेरिटेज त्रिपुरा भवन में अवैध निर्माण हुआ था। जिसकी जांच की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वर्ष 2019 में शोभन तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वर्ष 2021 में उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी।
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हाईकोर्ट ने सीबीआइ, एनआइए को जांच सौंपी
- मालदह में आईसी पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप
कोलकाता. मालदह के कालियाचक थाने में पदस्थ आईसी पर हिंदू परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के मामले की जांच अब सीबीआइ और एनआइए करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया। न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने जिला पुलिस अधीक्षक को इस आरोप पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हलफनामे के रूप में अदालत मेें जमा करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी।
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एक ही परिवार के दो भाइयों से जुड़ा है मामला
मालदह के कालियाचक थानान्तर्गत एक ही परिवार के दो भाइयों, उनकी पत्नी और बच्चों का कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने का मामला है। आरोप कालियाचक थाने के आईसी और थाने में पदस्थ दो सिविक पुलिसकर्मियों पर है। परिवार का आरोप है कि उन्हें पुलिसकर्मियों ने हिंदू से मुस्लिम धर्म बदलने के लिए मजबूर किया।
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ये है आरोप
पीडि़त परिवार के वकील अनिंद्य सुंदर दास ने आरोप लगाया कि पीड़ित महिला के मुताबिक उनके पति और उसके भाई को गांव के ही धार्मिक स्थल में बंधक बना रखा गया था। जब वे मामले की शिकायत करने थाने पहुंची तो थाने के आईसी ने उनसे धर्मांतरण करने की बात कही। यही नहीं आरोपी पुलिसकर्मी ने शिकायतकर्ता के परिवार की एक महिला के खिलाफ उसके ही पति के अपहरण का झूठा मामला दर्ज किया। उसके बाद उसपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया।
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थाने के सामने प्रदर्शन
पीडि़त परिवार की महिलाओं ने इस घटना के विरेध में कालियाचक थाने के सामने प्रदर्शन भी किया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोपी पुलिसकर्मी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा था।

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