कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन साल की मासूम बच्ची का यौन उत्पीडऩ के आरोप में गिरफ्तार एमपी बिड़ला हाईस्कूल के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी मनोज मन्ना की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। आरोपी के वकील एवं सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश जयमाल्य बाग्ची ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले साल के अंत में यह मामला सामने आया था। बच्ची के साथ उक्त व्यक्ति ने सितम्बर 2017 में हैवानित की थी। बच्ची के परिजनों ने इस बावत स्कूल प्रबंधन और पुलिस के पास शिकायत की थी, लेकिन पुलिस और प्रबंधन दोनों ने मामले को दबा दिया था। प्रबंधन के इस रवैये से नाराज होकर उन्होंने अपनी बच्ची का नामांकन एक स्कूल में करवा दिया था। दिसम्बर 2017 में जीडी बिड़ला स्कूल में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की घटना सार्वजनकि होने के बाद पीडि़त बच्ची की मां ने मीडिया के समक्ष अपनी गुडिय़ा के साथ एमपी बिड़ला हाईस्कूल में हुई वारदात का खुलासा किया था। फिर स्कूल प्रबंधन और पुलिस हरकत में आई थी। स्कूल प्रबंधन ने मनोज को निलंबित कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मनोज फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।