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मुख्य न्यायाधीश ने गठित की तीन सदस्यीय वृहद पीठ

locationकोलकाताPublished: Jun 24, 2016 11:40:00 pm

पोस्ता के विवेकानंद फ्लाईओवर ढहने की घटना में गिरफ्तार
आईवीआरसीएल के दस अधिकारियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय
वृहद पीठ का गठन किया गया है

kolkata news

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कोलकाता. पोस्ता के विवेकानंद फ्लाईओवर ढहने की घटना में गिरफ्तार आईवीआरसीएल के दस अधिकारियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय वृहद पीठ का गठन किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस, न्यायाधीश जयमाल्य बागची तथा न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग को वृहद पीठ में शामिल किया है। पीठ जल्द ही गिरफ्तार अधिकारियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

पिछले 31 मार्च को विवेकानंद फ्लाईओवर ढह गया था । जिसमें 27 लोग मारे गये थे। 90 से अधिक घायल हुए थे। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के वक्त न्यायाधीश असीम कुमार राय तथा न्यायाधीश जीएस करनान में आमसहमति नहीं बन पाई थी।

न्यायाधीश राय जमानत देने के खिलाफ थे जबकि न्यायाधीश करनान जमानत के पक्ष में थे। इसी कारण यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया था। मुख्य न्यायाधीश तीन सदस्यीय वृहद पीठ गठित कर दी है।
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