निगम के आयुक्त बिजिन कृष्णा ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यह अवैध निर्माण तोड़ा गया है। निजी संस्था व्हिसल ब्लोअर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आत्म प्रकाश सिंह ने बताया कि इमारत के गैर कानूनी तरीके से निर्माण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन निगम ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से हावड़ा निगम के विरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया जिसके बाद सोमवार हावड़ा निगम ने इसे तोड़ा। अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी अनुमति के ही भूमाफिया व प्रमोटर मिलकर अवैध तरीके से निर्माण करते हैं। इसके खिलाफ निगम और पुलिस के पास शिकायत की जाती है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।