मास्क नहीं लगाने पर होगी कार्रवाईः
सरकारी सूत्रों ने बताया कि कन्टेंमेन्ट जोन में जारी लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को घरों से निकलने पर नियंत्रित किया गया है। अत्यंत जरूरी होने पर घरों से निकलने की स्थिति में चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने के दोषी व्यक्तियों को पहले वापस घर भेजने की हिदायत दी गई है। नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गृह विभाग के निर्देशानुसार कन्टेंमेन्ट जोन वाले जिलों के अधीन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सरकारी निर्देशों से लोगों को माइक्रोफोन से प्रचार कर अवगत कराया है।
कोलकाता में विशेष सतर्कताः
महानगर कोलकाता के विभिन्न कन्टेंमेन्ट जोन वाले इलाकों में पुलिस की कड़ी निगरानी शुरू हो गई। पुलिस मुख्यालय लालबाजार से शीर्ष पुलिस अधिकारी समस्त थानों के इंचार्जों के साथ टेलीफोन के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए। लॉकडाउन के दौरान पैट्रोलिंग करने के बारे में भी मार्गदर्शन किया गया। सरकारी निर्देशों के अनुसार कन्टेंमेन्ट जोन में दुकान-बाजार निर्धारित समय तक खोले रखने तथा ऑफिस नहीं खोलने के अलावा किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। आवश्यक सेवा को छूट दी गई थी। परन्तु कोलकाता नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन फिरहाद हकीम ने गुरुवार को बताया कि कन्टेंमेन्ट जोन में जो मकान अथवा फ्लैट के वासिंदे कोरोना पीड़ित हैं, उक्त परिसर में लॉकडाउन कठोरता से लागू रहेगा। उक्त परिसर के लोग किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकेंगे।
हावड़ा में लगे पुलिस बैरिकेडः
हावड़ा के विभिन्न सड़कों पर पुलिस का बैरिकेड लगा दिया गया। हालांकि सड़कों पर भीड़ हटाने का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार यह लॉकडाउन फिलहाल 7 दिनों का होगा। पुलिस प्रशासन आवश्यक कदम उठाएंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद नए सिरे से कुछ इलाके लॉकडाउन के दायरे में शामिल भी हो सकते हैं अथवा कुछ इलाकों को लॉकडाउन से बाहर भी रखा जा सकता है।