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कोलकाता पुलिस कर्मी के घर दिन दहाड़े लाखों की लूट

locationकोलकाताPublished: Aug 18, 2018 11:21:18 pm

Submitted by:

Rabindra Rai

खड़दह थाना इलाके के शांतिनगर में शनिवार की दोपहर हथियार की नोंक पर डकैतों ने पुलिसकर्मी के घर लाखों की लूट की।

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कोलकाता पुलिस कर्मी के घर दिन दहाड़े लाखों की लूट

कोलकाता
खड़दह थाना इलाके के शांतिनगर में शनिवार की दोपहर हथियार की नोंक पर डकैतों ने पुलिसकर्मी के घर लाखों की लूट की। वारदात के समय पुलिसकर्मी घर पर नहीं थे। लुटेरों ने उनकी पत्नी कविता मुखर्जी के सिर पर रिवाल्वर की बट से वार कर करीब पांच भरी सोना व ८० हजार रुपए लूट लिए। दो लुटेरों में एक युवती भी शामिल थी।
पुलिस ने बताया कि कोलकाता पुलिस कर्मी विवेक मुखर्जी के घर का दरवाजा खुलवाकर दोनों लुटरे घर में घुसे। उनकी पत्नी को डराय धमकाया, बट से हमला किया और ऑलमारी की चाबी ली। ऑलमारी खोली गहने व नगदी लेकर चंपत हो गए।
पुलिस को सूचना मिली। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। इलाके में सीसीटीवी कैमरों मदद ली जा रही है। पीडि़ता से लुटेरों के हुलिया के बारे में पता लगाया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाने वाली को २ माह की जेल
– महानगर के फूलबागान इलाके की घटना

कोलकाता. कोलकाता की एक अदालत ने बाल काटने वाले एक व्यक्ति पर नाबालिग बेटी का यौन उत्पीडऩ करने का झूठा आरोप लगाने वाली एक महिला को दो महीने की कैद की सजा सुनाई है। इस माह की शुरुआत में मामले में गवाहों से पूछताछ के दौरान महिला ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने पॉक्सो कानून के तहत व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाए थे। महिला ने फूलबागान पुलिस थाने में गत जून में शिकायत दर्ज कराई थी कि व्यक्ति ने बाल काटने के दौरान उसकी आठ साल की बच्ची का यौन उत्पीडऩ किया था।
शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह तब से ही वह हिरासत में है। सरकारी वकील विवेक शर्मा ने बताया कि सियालदह अदालत में विशेष न्यायाधीश जेबी विश्वास के समक्ष सुनवाई के दौरान जब बच्ची की मां से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसने व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसने व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप क्यों लगाए थे। इसके बाद न्यायाधीश ने व्यक्ति को आरोपमुक्त करते हुए उसे रिहा करने के आदेश दिए। न्यायाधीश ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाने पर उसे दो माह की कैद की सजा सुनाई
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