शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह तब से ही वह हिरासत में है। सरकारी वकील विवेक शर्मा ने बताया कि सियालदह अदालत में विशेष न्यायाधीश जेबी विश्वास के समक्ष सुनवाई के दौरान जब बच्ची की मां से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसने व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसने व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप क्यों लगाए थे। इसके बाद न्यायाधीश ने व्यक्ति को आरोपमुक्त करते हुए उसे रिहा करने के आदेश दिए। न्यायाधीश ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाने पर उसे दो माह की कैद की सजा सुनाई