ठीका टेनेंसी कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर- पश्चिम बंगाल सरकार ने ठीका टेनेंसी (अधिग्रहण एवं नियामक) अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने नवान्न में बताया कि हावड़ा, कोलकता और आसनसोल में ठीका टेनेंसी की जमीन पर लंबे समय से रहने वाले परिवारों को स्थायी आसियाना उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के अधीन की उक्त जमीन पर रहने वाले लोग या तो खुद अपने से मकान बना पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार आमार बाड़ी योजना के तहत फ्लैट निर्माण कर उन्हें फ्लैट उपलब्ध कराएगी। हकीम ने बताया कि इस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कराया जाएगा। संशोधन के बाद सरकार बड़ाबाजार, अहिरीटोला, जादवपुर, चेतला और तपसिया के लोगों को जी+4 आवासीय भवन बनाने की अनुमति देगी। संशोधन के अनुसार ऐसे इमारतों के निर्माण में प्रमोटरों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।