गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दो प्रमुख नेता विमल गुरूंग और रोशन गिरी 18 अप्रैल को दार्जिलिंग में होनेवाले लोकसभा चुनाव के वक्त दार्जिलिंग में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने दोनों नेताओं की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 25 या 26 अप्रैल को सुनवाई करने की बात कही। मंगलवार को ही इसपर सुनवाई होनी थी। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने न्यायाधीश संजीव बनर्जी की खंडपीठ से कहा कि दोनों पर जितने मामले हैं उनकी सुनवाई एक साथ होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल को करने की बात कही। गौरतलब है कि विमल गुरूंग और रोशन गिरी लंबे समय से भूमिगत हैं। उनके खिलाफ हत्या, तोडफ़ोड़, हिंसा के कई मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग में उपस्थित रहने के लिए दोनों नेताओं ने पहले सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत लेने को कहा था। पर अग्रिम जमानत पर सुनवाई न पाने के कारण दोनों फिलहाल दार्जिलिंग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।