दरवाजे में हाथ-पैर फंसा कर मेट्रो ट्रेन रोकने पर जुर्माना मालूम हो कि मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन ने अब दंडात्मक रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। मेट्रो के दरवाजे में अगर कोई भी व्यक्ति हाथ, पैर, बैग अथवा कुछ अन्य सामान फंसाकर ट्रेन को रोकता है, तो उसे 500-1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए सीधे मेट्रो मुख्यालय से भी इसकी निगरानी की जा रही है। मालूम हो कि गत शनिवार को पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर सजल कांजीलाल (66) की मौत भी इसी वजह से हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि ट्रेन खुलने के चंद सेकेंड पहले उन्होंने अपना हाथ मेट्रो के दरवाजे में फंसाया था ताकि दरवाजा खुल जाए और वह चढ़ सकें, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था जिससे उनकी मौत हो गई।