पश्चिम बंगाल में फायर ऑडिट नहीं कराए तो खैर नहीं । मार्केट या शॉपिंग मॉल चलाने के लिए हर साल फायर ऑडिट करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार फायक लाइसेंस र² कर देगी।
कोलकाता•Nov 29, 2018 / 06:18 pm•
Prabhat Kumar Gupta
पश्चिम बंगाल में फायर ऑडिट नहीं कराए तो खैर नहीं