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आतिशबाजी: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पुलिस के लिए बना सिरदर्द

locationकोलकाताPublished: Nov 02, 2018 09:58:40 pm

आला पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के मानव हितैषी निर्देश को लेकर संजिदा हैं। पुलिस आतिशबाजी से दीपावली के दिन होनों वाले प्रदूषण को रोकने का हर संभव प्रयास करेगी।

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आतिशबाजी: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पुलिस के लिए बना सिरदर्द

कोलकाता

दीपावली के दिन आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कोलकाता पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। कई बैठकों के बावजूद पुलिस निर्देश की शत प्रतिशत पालना के लिए कोई फूलप्रुफ योजना नहीं बना सकी है। आला पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के मानव हितैषी निर्देश को लेकर संजिदा हैं। पुलिस आतिशबाजी से दीपावली के दिन होनों वाले प्रदूषण को रोकने का हर संभव प्रयास करेगी।
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क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली की रात 8 से 10 बजे तक मात्र दो घंटों के लिए आतिशबाजी का समय निर्धारित किया है। पुलिस को तय समय से पहले या बाद में आतिशबाजी करने वालों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की जगह ‘ग्रीन पटाखे’ अर्थात कम प्रदूषण वाले पटाखे के इस्तेमाल की बात कही गई है। इस आदेश को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी पुलिस पर सौंपी गई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि कहीं भी अगर आगर उक्त आदेश की अवज्ञा होती है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी।
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क्या है ‘ग्रीन पटाखे’
‘ग्रीन पटाखे’ सामान्य पटाखों की तरह होते हैं। इनको जलाने पर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड गैस का कम उत्सर्जन होता है। इन पटाखों को तैयार करने में एल्यूमीनियम का कम प्रयोग होता है। इनके लिए खास रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक देश में ‘ग्रीन पटाखे’ बनाने के कोई फर्मूला विकसित नहीं हुआ है। भारत सरकार की संस्था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी सीएसआईआर (सीएसईआर) ने ‘ग्रीन पटाखे’ का फॉर्मूला बनाया है, लेकिन अभी इस फॉर्मूले को सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।
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इस बात को लेकर पुलिस चिंतित

. बाजार में ग्रीन पटाखे उपलब्ध नहीं
. भारी मात्रा में बिक चुके हैं सामान्य पटाखे

. हर गली, हर मोड़, हर घर के सामने पुलिस की तैनाती संभव नहीं
. लोगों में जागरूकता का अभाव आदि
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अब तक किए गए उपाय

पुलिस ने पूजा कमेटियों के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से अवगत कराया। प्रति वर्ष दीपावली के अवसर पर लोगों में पाटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों से मसले पर बातचीत की है। सभी से सहयोग की अपील की है। इसके अलावा जगह-जगह छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं। हेल्पलाइन नम्बर शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है। सर्वाधिक आतिशबाजी होने वाले इलाकों को चिह्नित किया गया है। उनकी एक सूची बनाई गई है। सूची में पाटुली, ढाकुरिया, बाघाजतीन, पर्णश्री, बेहला, बांसद्रोणी, नेताजीनगर आदि का नाम शामिल है। वहां दीपावली की रात पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती करने का निर्णय किया गया है।
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इनका कहना है
पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही आतिशबाजी होनी चाहिए। अगर कोई अदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रतीम सरकार, संयुक्त आयुक्त,कोलकाता पुलिस (मुख्यालय)

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