राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में ११वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम, मेरिट लिस्ट जारी किए बिना ही ६ जुलाई को एसएससी की ओर से एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि केवल सफल अभ्यर्थियों को ही व्यक्तिगत तौर पर सूचना दी जाएगी और परिणाम सार्वजनिक नहीं होगा।
एसएससी की इस अधिसूचना को 20 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने रिजल्ट जारी किए बगैर किसी भी तरह की नियुक्ति को अवैध बताया था। यह भी कहा था कि इससे स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि किन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है? अभ्यर्थियों के वकील ने दलील दी थी कि नियुक्ति नियमावली की धारा-१२ के अनुसार पैनल लिस्ट प्रकाशित किए बिना काउंसलिंग किसी हालत में नहीं की जा सकती। सबसे पहले पीडीएफ फॉर्मेट में पैनल लिस्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कौन-कौन अभ्यर्थी पास, कौन फेल हुए और किसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है? यह सब सार्वजनिक किया जाना चाहिए।