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पहले मेरिट लिस्ट फिर काउंसलिंग- हाईकोर्ट

locationकोलकाताPublished: Jul 12, 2018 08:15:21 pm

Submitted by:

Rabindra Rai

– उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग पर लगाई रोक, 73,563 शिक्षकों की नियुक्ति पर लटकी तलवार

kolkata west bengal

पहले मेरिट लिस्ट फिर काउंसलिंग- हाईकोर्ट

15 जुलाई को थी काउंसलिंग

कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी किए बिना स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) की ओर से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसएससी को आदेश दिया कि वह पहले सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करे उसकेबाद काउंसलिंग शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने काउंसलिंग संबंधी एसएससी की ६ जुलाई की अधिसूचना को भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभ्यर्थियों की याचिका को मान्यता देते हुए एसएससी को बिना रिजल्ट सार्वजनिक किए काउंसलिंग नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि एेसा करने से नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। एसएससी की ओर से 15 व २१ जुलाई को काउंसलिंग होने वाली थी। कोर्ट के इस निर्देश से फिलहाल ७३,५६३ शिक्षकों की नियुक्ति पर तलवार लटक गई है।
2016 में हुई थी टेट
राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में ११वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम, मेरिट लिस्ट जारी किए बिना ही ६ जुलाई को एसएससी की ओर से एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि केवल सफल अभ्यर्थियों को ही व्यक्तिगत तौर पर सूचना दी जाएगी और परिणाम सार्वजनिक नहीं होगा।
अधिसूचना को दी गई थी चुनौती
एसएससी की इस अधिसूचना को 20 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने रिजल्ट जारी किए बगैर किसी भी तरह की नियुक्ति को अवैध बताया था। यह भी कहा था कि इससे स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि किन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है? अभ्यर्थियों के वकील ने दलील दी थी कि नियुक्ति नियमावली की धारा-१२ के अनुसार पैनल लिस्ट प्रकाशित किए बिना काउंसलिंग किसी हालत में नहीं की जा सकती। सबसे पहले पीडीएफ फॉर्मेट में पैनल लिस्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कौन-कौन अभ्यर्थी पास, कौन फेल हुए और किसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है? यह सब सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
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