——— हॉकर्स पॉलीसी के नियम:-
– शहर के हॉकरों वाले इलाकों को वेंडिंग व नो वेंडिंग जोन में किया जाएगा विभाजीत – हॉकरों से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने के लिए टाऊन वेंडिंग कमिटि का गठन, विभिन्न विभागों के अधिकारियों का रहना अनिवार्य।
– हॉकरों को बाजार का 2/3 हिस्सा दिया जाएगा स्टॉल लगाने के लिए।
– शहर के हॉकरों वाले इलाकों को वेंडिंग व नो वेंडिंग जोन में किया जाएगा विभाजीत – हॉकरों से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने के लिए टाऊन वेंडिंग कमिटि का गठन, विभिन्न विभागों के अधिकारियों का रहना अनिवार्य।
– हॉकरों को बाजार का 2/3 हिस्सा दिया जाएगा स्टॉल लगाने के लिए।
– सभी स्टॉल होंगे पहिए वाले और हॉकरों के पास होगा अपना प्रमाण-पत्र।
– किसी भी भवन, मकान, स्कूल के सामने नहीं लगेंगे हॉकरों के स्टॉल। सडक़ पर आने-जाने वाले वाहनों को या फिर फुटपाथ पर चलने वाले राहगीरों को हॉकरों से नहीं होनी चाहिए परेशानी।
– किसी भी भवन, मकान, स्कूल के सामने नहीं लगेंगे हॉकरों के स्टॉल। सडक़ पर आने-जाने वाले वाहनों को या फिर फुटपाथ पर चलने वाले राहगीरों को हॉकरों से नहीं होनी चाहिए परेशानी।