सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार महानगर के हॉकरों के लिए जल्द नई नीति लागू की जाएगी। मंगलवार को कोलकाता नगर निगम के मुख्यालय में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए इसकी जानकारी मेयर फिरहाद हकीम ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस नीति को चालू करने के लिए एक टॉउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाना है। कमेटी में स्थानीय हॉकर्स यूनियन सदस्यों के साथ पुलिस व निगम अधिकारी भी शामिल रहेंगे। महानगर में इसके तहत १८ सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता केएमसी के एमआईसी देवाशीष कुमार कर रह हैं। मेयर ने आश्वासन दिया कि अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व हॉकर नीति के तहत सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। महानगर में हॉकरों को पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा महानगर के जिन इलाकों में व खासकर पर्यटन स्थलों के आस-पास हॉकरों ने जबरन दखल कर रखा है, पुलिस की मदद से उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा
——— हॉकर्स पॉलीसी के नियम:-
– शहर के हॉकरों वाले इलाकों को वेंडिंग व नो वेंडिंग जोन में किया जाएगा विभाजीत – हॉकरों से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने के लिए टाऊन वेंडिंग कमिटि का गठन, विभिन्न विभागों के अधिकारियों का रहना अनिवार्य।
– हॉकरों को बाजार का 2/3 हिस्सा दिया जाएगा स्टॉल लगाने के लिए।
– शहर के हॉकरों वाले इलाकों को वेंडिंग व नो वेंडिंग जोन में किया जाएगा विभाजीत – हॉकरों से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने के लिए टाऊन वेंडिंग कमिटि का गठन, विभिन्न विभागों के अधिकारियों का रहना अनिवार्य।
– हॉकरों को बाजार का 2/3 हिस्सा दिया जाएगा स्टॉल लगाने के लिए।
– सभी स्टॉल होंगे पहिए वाले और हॉकरों के पास होगा अपना प्रमाण-पत्र।
– किसी भी भवन, मकान, स्कूल के सामने नहीं लगेंगे हॉकरों के स्टॉल। सडक़ पर आने-जाने वाले वाहनों को या फिर फुटपाथ पर चलने वाले राहगीरों को हॉकरों से नहीं होनी चाहिए परेशानी।
– किसी भी भवन, मकान, स्कूल के सामने नहीं लगेंगे हॉकरों के स्टॉल। सडक़ पर आने-जाने वाले वाहनों को या फिर फुटपाथ पर चलने वाले राहगीरों को हॉकरों से नहीं होनी चाहिए परेशानी।