कोलकाता

भारती के पति को राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

पश्चिम मिदनापुर की पूर्व पुलिस अधीक्षक आईपीएस भारती घोष के पति एम वी राजू को फिलहाल अदालत से राहत मिल गई है।

कोलकाताFeb 15, 2018 / 06:38 pm

Paritosh Dube

– 15 मार्च तक लगाई अंतरिम रोक
कोलकाता
पश्चिम मिदनापुर की पूर्व पुलिस अधीक्षक आईपीएस भारती घोष के पति एम वी राजू को फिलहाल अदालत से राहत मिल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एम वी राजू की गिरफ्तारी पर 15 मार्च तक के लिए अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एम वी राजू पर कुछ शर्ते भी लगाई हैं। जिनके मुताबिक राजू को अपना पासपोर्ट राज्य की सीआईडी के पास जमा रखना होगा। पुलिस की अनुमति लिए बिना वे नेताजीनगर थाना क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। सप्ताह में एक दिन उन्हें नेताजीनगर थाने में हाजिरी भी लगानी होगी।
दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका
दासपुर थाने में दायर प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारी से बचने के लिए भारती घोष के पति ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है। एम वी राजू के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि दासपुर थाने में भारती घोष के खिलाफ प्राथमिकी दायर हुई है, उनके पति राजू के खिलाफ नहीं। भारती घोष के पेशे से उनके पति का कोई संबंध नहीं रहा है। फिर भी उनके नाकतला आवास पर सीआईडी ने छापेमारी की है। अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल को फंसाने की कोशिश की कोशिश हो रही है। उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए अदालत उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी करे।
सीआईडी की भूमिका पर उठाए सवाल
कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सीआईडी की भूमिका सवाल उठाते हुए कहा कि बिना आरोप, बिना गिरफ्तारी वारंट के किसी के आवास पर छापेमारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा है कि पति-पत्नी दोनों ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए उनके आवास पर रुपए मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। यह अवैध धन है बिना जांच के ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। इसके बाद अदालत ने एमवी राजू की गिरफ्तारी पर 15 मार्च तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी।

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