कोलकाता भाजपा ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथ समाजदार और अरिंदम मुखोपाध्याय की खण्ड पीठ के फैसले को पश्चिम बंगाल की जनता का विजय करार दिया। उक्त खण्डपीठ के फैसले के बाद पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार ने इस दिन शाम को कहा कि हाई कोर्ट के खण्डपीठ ने न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती एकल पीठ के पश्चिम बंगाल में भाजपा की तीन रथ यात्राओं पर अगले 9 जनवरी तक लगाए गए स्थनादेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही रथ यात्रा की बारे में भाजपा से बातचीत कर 14 दिसंबर तक फैसला बताने का निर्देश दिया है। यह जीत सिर्फ भाजपा की नहीं है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की जनता और लोकतंत्र की जीत है। जयप्रकाश मजुमदार के अनुसार उक्त दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि राजनीतिक गतिविधिया चलाना राजनीतिक पार्टियों का मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। रथ यात्रा को राज्य सरकार या प्रशासन रोका नहीं जा सकती है। राज्य सरकार रथ यात्रा की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करे। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि हाई कोर्ट के उक्त खण्डपीठ ने राज्य प्रशासन को 12 दिसंबर तक भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर रथ यात्रा के बारे में बातचीत कर 14 दिसंबर के भीजर अपना फैसला बताने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वे रथ यात्रा का दिशानिर्देश तैयार करे और सब कुछ न्यायसंगत होना चाहिए। दोनों न्यायाधीशों ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रथ यात्रा से संबंधित किसी भी कार्यक्रम को बिना किसी कारण दिखाए की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकती। जयप्रकाश मजुमदार ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की लोकतंत्र बताओं रथ यात्रा की अनुमति मिलने के रास्ते में आने वाले प्राय: सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और जल्द ही भाजपा अपनी रथ यात्रा शुरू कर पाएगी।