शादी के तीन साल बाद पत्नी की जला कर हत्या करने के पति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हावड़ा. शादी के तीन साल बाद पत्नी की जला कर हत्या करने के पति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हावड़ा के पांचवे एडीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश नवनीत राय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास, पांच हजार रुपए का जुर्माना अथवा छह माह की अतिरिक्त सजा की घोषणा की।
सरकारी वकील पुलक कुमार राय ने बताया कि जून 2010 में लीला यादव की शादी दीपक यादव से हुई थी। शादी के बाद से ही लीला पर अत्याचार किया जाता था। 5 मई 2013 की दोपहर शास्त्री नरेन्द्र नाथ गांगुली रोड इलाके के अपने किराए के घर में दीपक ने अपनी पत्नी पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात लीला ने दम तोड़ दिया था। लीला की बहन शीला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी पति को गिरफ्तार किया। घटना के लगभग ढाई साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।