scriptहावड़ा में तोड़ी जाएंगी अवैध इमारतें | Illegal buildings will be demolished in Howrah | Patrika News

हावड़ा में तोड़ी जाएंगी अवैध इमारतें

locationकोलकाताPublished: Sep 22, 2021 04:02:46 pm

Submitted by:

Rabindra Rai

हावड़ा नगर निगम ने निर्माणाधीन सभी अवैध इमारतों को तोडऩे का फैसला किया गया। निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैन डॉ सुजय चक्रवर्ती ने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हावड़ा में तोड़ी जाएंगी अवैध इमारतें

हावड़ा में तोड़ी जाएंगी अवैध इमारतें

सख्ती: अवैध निर्माण करने वालो पर होगी कार्रवाई
अवैध मकानों की पहचान के लिए काम शुरू
हावड़ा. हावड़ा नगर निगम ने निर्माणाधीन सभी अवैध इमारतों को तोडऩे का फैसला किया गया। निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैन डॉ सुजय चक्रवर्ती ने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध इमारत में जहां लोग रह रहे उनको अभी नहीं तोड़ा जाएगा। लोगों को हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के सहकारिता मंत्री अरूप राय ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए। निगम ने अवैध मकानों की पहचान के लिए काम शुरू कर दिया है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण सालों से
शहर में अवैध निर्माण सालों से हो रहा है। पहले हावड़ा नगर निगम में बिल्डिंग ट्रिब्यूनल था जिसे किसी अज्ञात कारण से समाप्त कर दिया गया। इससे अवैध निर्माण करने वाले प्रमोटरों को कोर्ट में जाने का मौका मिला। शहर में अवैध निर्माण शुरू हो गया। हर साल पांच सौ से अधिक अवैध इमारत बनने लगी।

कारण बताओ नोटिस भेजते
निगम के इंजीनियर अवैध निर्माण की पहचान कर प्रमोटर व जमीन के मालिक को कारण बताओ नोटिस भेजते हैं। फिर उसे निगम बोरो कार्यालय या निगम मुख्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। अगर सुनवाई से निगम संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्रमोटर को निर्देश दिया जाता है कि वह निर्माण के अवैध हिस्से को 15 दिन के भीतर ध्वस्त कर दें। जब प्रमोटर इसे नहीं तोड़ता है। पुलिस के माध्यम से पत्र भेजकर काम बंद करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद प्रमोटर पुलिस तथा बोरो कार्यालय के अधिकारियों से साठगांठ करते हैं। अवैध निर्माण कार्य जारी रखते है। रुपए लेकर ग्राहकों को फ्लैट में प्रवेश करा दिया जाता। इस वजह से निगम अवैध निर्माण को जल्द तोड़ नहीं पाता है।

यह है नियम
निगम क्षेत्र में अगर 15 मीटर या इससे अधिक ऊंची इमारत बनानी है तो निगम से नक्शा पास कराने के साथ दमकल विभाग की अनुमति लेने की जरूरत होती है। हावड़ा मंडल दमकल अधिकारी तपन बसु ने बताया कि सभी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। नियमों की अनदेखी पर हमारी ओर से नोटिस दिया जाता है।

यह है बाधा
निगम के अधिकारी मानते हैं कि पुलिस से हमेशा सहयोग नहीं मिल पाता है। इस कारण अवैध निर्माण को तोडऩे में कठिनाई आती है। बिल्डिंग विभाग में इंजीनियरों की संख्या भी काफी कम है। हर बोरो में अवैध निर्माण को तोडऩे के लिए अलग टीम की जरूरत है।
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