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संपत्ति के लालच में पूत बना कपूत, पत्नी के साथ मिलकर मां को पीटा

locationकोलकाताPublished: Dec 01, 2018 04:22:02 pm

Submitted by:

Jyoti Dubey

– दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतल्ला थाना क्षेत्र के बेलेडांगा इलाके में एक व्यक्ति ने संपत्ति हड़पने के लालच में अपनी पत्नी संग मिलकर अपनी ही मां को बुरी तरह से पीटा। पीडि़ता बासंती व्यापारी(55) को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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संपत्ति के लालच में पूत बना कपूत, पत्नी के साथ मिलकर मां को पीटा

 

कोलकाता. संपत्ति हड़पने के लालच में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी संग मिलकर अपनी ही मां को पहले तो पड़ोसियों के सामने गाली-गलौज किया और फिर उनके साथ मारपीट की। मां-बेटे के रिश्ते को शर्मशार करने वाली यह घटना दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतल्ला थाना क्षेत्र के बेलेडांगा इलाके की है। आरोपियों के नाम श्रीमंत व्यापारी व अंशुआ व्यापारी है। आरोप है कि दोनों ने वृद्धा को उनके नाम लिखी हुई 10 कटठा की जमीन अपने नाम करने को कहा। वृद्धा ने जब उनकी बात मानने से इन्कार कर दिया तो उन दोनों ने पहले तो पड़ोसियों के सामने उन्हें भद्दी गालियां दी और फिर बाद में उन्हें बुरी तरह से पीटा। लोहे की रॉड को उनके मुंह में डाल दिया। बाल पकडक़र उनके ही घर से बाहर निकाल दिया। दम्पती के हमले से पीडि़ता बासंती व्यापारी(55) गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें बेहाला स्थित विद्यासागर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरी घटना को पीडि़ता के बड़े बेटे पार्थसारथी व्यापारी ने अपने मोबाईल पर रिकॉर्ड किया था। इस सबूत के आधार पर उसने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीडि़ता के बड़े बेटे के अनुसार जब दोनों उसकी मां के साथ बदसलूकी कर रहे थे तो दोनों उसके साथ भी मारपीट करने लगे। खुद को कमजोर पाता देख उसने उनके कुकृत्य का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसे पुलिस के पास पेश कर दिया। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि आरोपी दम्पती इलाके से फरार हैं। पुलिस उन्हें तलाशने में जुटी है। साथ ही पीडि़ता से भी बयान लिया जा रहा है।

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फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनाने वाले को 3 महीने की सजा

– 1 लाख रुपये जुर्माना
कोलकाता. सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर महिला का फेक प्रोफाइल बना कर उसकी सामाजिक छवि को नष्ट करने के आरोप में महानगर के बैंकशल कोर्ट ने गुरुवार को अभियुक्त को ३ महीने की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शुक्रवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) प्रवीण त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामला वर्ष 2013 का है। पीडि़ता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीडि़ता का आरोप था कि उसके नाम पर एक युवक ने फेसबुक पर फेक आईडी बनाई है। वह उसमें अश्लील फोटो पोस्ट कर उसके सामाजिक छवि को नष्ट कर रहा है। जांच अधिकारियों ने जांच करते हुए रौमीक भौमिक का गिरफ्तार किया था। रौमिक को कोर्ट ने चेतावनी देते हुए तीन महीने की सजा व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

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