बुर्का बनाने के नाम पर खोली थी जेएमबी आतंकियों ने बम की फैक्ट्री
कोलकाताPublished: Aug 30, 2019 05:30:54 pm
Khagragarh blast case के आरोपियों को kolkata की बैंकशाल कोर्ट ने सजा सुना दी है। आरोपियों को आजीवन कारावास से लेकर दस साल तक की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को UAPA की धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई है।
बुर्का बनाने के नाम पर खोली थी जेएमबी आतंकियों ने बम की फैक्ट्री
कोलकाता. जमात-उल-मुजाहिदीन (JMB) के १९ आतंकियों को WEST BENGAL की अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास से लेकर दस साल तक की सजा सुनाई है। 2 अक्टूबर, 2014 को बर्दवान जिले के Khagragarhमें अत्याधुनिक विस्फोट तैयार करते समय हुए धमाके में दो लोग मारे गए थे। इसके बाद जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच शुरू की तो पता चला कि बंगाल में बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन (जेएमबी) सक्रिय है। एनआइए की जांच में सामने आया था कि आतंकियों ने खागड़ागड़ में बुर्का बनाने के नाम पर किराये का मकान लिया था और उसी की आड़ में वे लोग विस्फोटक तैयार करते थे। जिन्हें बांग्लादेश भेजा जाता था। मामले की जाचं हाथ में लेने के बाद एनआइए ने बंगाल, बिहार, झारखंड, असम समेत देश के अन्य कई और राज्यों में छापेमारी की थी। आतंकी संगठन जेएमबी से जुड़े होने के आरोप में 31 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनमें से 19 को गत बुधवार को कोलकाता की बैंकशाल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और यूएपीए के तहत दोषी करार दिया था।