scriptबंगाल में मॉब लिंचिंग: बेरहमी से पीट-पीट कर युवक की हत्या | Mob lynching in Bengal: A young man was beaten to death | Patrika News

बंगाल में मॉब लिंचिंग: बेरहमी से पीट-पीट कर युवक की हत्या

locationकोलकाताPublished: Sep 12, 2019 02:39:54 pm

– पश्चिम बर्दवान के सालानपुर इलाके में हुई वारदात- पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

बंगाल में मॉब लिंचिंग: बेरहमी से पीट-पीट कर युवक की हत्या

बंगाल में मॉब लिंचिंग: बेरहमी से पीट-पीट कर युवक की हत्या

कोलकाता

एंटी मॉब लिंचिंग का बिल (Anti Mob Lynching Bill) पारित होने के बावजूद पश्चिम बंगाल (West Bengal) में ‘मॉब लिंचिंग’ की घटनाएं नहीं थम रही हैं। बुधवार को पश्चिम बर्दवान जिले के सालानपुर इलाके में बच्चा चोर के संदेह में भीड़ ने पीट-पीट कर एक युवक को मार डाला।
देन्दुआ रेल गेट इलाके में घूम रहे एक अज्ञात युवक को लोगों ने बच्चा चोर के संदेह में पकड़ लिया। थोड़े ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। फिर उक्त युवक को खम्बे में बांध कर बेरहमी से मारा-पीटा गया। घटना की खबर पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ा कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।
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जिले में एक महीने में चौथी वारदात
जिले में एक महीने के भीतर बच्चा चोर के संदेह में मॉब लिंचिंग की यह चौथी वारदात है। इससे पहले हीरापुर, जामुडिय़ा एवं कुल्टी इलाके में बच्चा चोर के संदेह में निर्दोष लोगों की पिटाई की गई थी।
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कूचबिहार में भी मंदबुद्धि के युवक की पिटाई

मंगलवार शाम कूचबिहार जिले के दिनहाटा इलाके में भी बच्चा चोर के संदेह में मंदबुद्धि के एक युवक को लोगों ने बेरहमी से मारा-पीटा। बुरी तरह से घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। पीडि़त युवक के परिजनों के अनुसार वह बड़ो अटियाबाड़ी इलाके में घूम रहा था। लोग उसे पकड़ लिए और पेड़ में बांध कर मारने-पीटने लगे।
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एंटी मॉब लिंचिंग का बिल
हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून बनाया है। मॉब लिंचिंग से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो अभियुक्त को उम्र कैद और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मॉब लिंचिंग से अगर कोई बुरी तरह जख्मी होता है तो अभियुक्त को 10 साल तक जेल या 25 हजाार से 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मॉब लिंचिंग से अगर कोई घायल होता है तो अभियुक्त को 3 साल का जेल या 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
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