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जिले में एक महीने के भीतर बच्चा चोर के संदेह में मॉब लिंचिंग की यह चौथी वारदात है। इससे पहले हीरापुर, जामुडिय़ा एवं कुल्टी इलाके में बच्चा चोर के संदेह में निर्दोष लोगों की पिटाई की गई थी।
कूचबिहार में भी मंदबुद्धि के युवक की पिटाई मंगलवार शाम कूचबिहार जिले के दिनहाटा इलाके में भी बच्चा चोर के संदेह में मंदबुद्धि के एक युवक को लोगों ने बेरहमी से मारा-पीटा। बुरी तरह से घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। पीडि़त युवक के परिजनों के अनुसार वह बड़ो अटियाबाड़ी इलाके में घूम रहा था। लोग उसे पकड़ लिए और पेड़ में बांध कर मारने-पीटने लगे।
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हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून बनाया है। मॉब लिंचिंग से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो अभियुक्त को उम्र कैद और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मॉब लिंचिंग से अगर कोई बुरी तरह जख्मी होता है तो अभियुक्त को 10 साल तक जेल या 25 हजाार से 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मॉब लिंचिंग से अगर कोई घायल होता है तो अभियुक्त को 3 साल का जेल या 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।