scriptअप्रैल तक मुकुल राय की गिरफ्तारी नहीं | No arrest of Mukul Rai till April | Patrika News

अप्रैल तक मुकुल राय की गिरफ्तारी नहीं

locationकोलकाताPublished: Jan 06, 2020 09:29:46 pm

Submitted by:

Renu Singh

सीआईडी को हाईकोर्ट का निर्देश

अप्रैल तक मुकुल राय की गिरफ्तारी नहीं

अप्रैल तक मुकुल राय की गिरफ्तारी नहीं

कोलकाता

नदिया जिले के कृष्णगंज के विधायक सत्यजीत विश्वास हत्या मामले में भाजपा नेता मुकुल राय को एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सोमवार को सीआईडी को निर्देश दिया कि विधायक हत्या मामले में मुकुल राय को अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने सीआईडी से कहा है कि विधायक हत्या मामले में अभी तक की गई जांच की एक रिपोर्ट मार्च के प्रथम सप्ताह में अदालत में पेश की जाए। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अदालत फैसला सुनाएगी। पिछले गुरुवार रानाघाट की अदालत ने सीआईडी की याचिका को मंजूर करते हुए मुकुल राय से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी। जिससे मुकुल राय की गिरफ्तारी की संभावना प्रबल हो गई थी। इसी कारण गिरफ्तारी से बचने के लिए मुकुल राय ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है। जिसपर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना अंतरिम आदेश जारी किया। गौरतलब है कि इसी मामले में इससे पहले मुकुल राय को हाईकोर्ट इससे पहले अग्रिम जमानत दी थी। उस वक्त सीआईडी ने विधायक हत्या में निचली अदालत में जो आरोप-पत्र दयर किया था उसमें मुकुल राय का नाम नहीं था। हाल में सीआईडी ने रानाघाट अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि जांच में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे मुकुल राय के इस घटना से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी जाए।
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