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कोलकाता

अब इस राज्य ने इस पर मारा जबर्दस्त मुक्का

राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, जिन-जिन चीजों में निकोटीन पाए जाते हैं उसे बनाना, स्टोर करना और बेचना कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। हालांकि अधिसूचना में सिगरेट का जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल यह नियम सात नवम्बर से एक साल के लिए लागू किया गया है

कोलकाताNov 01, 2019 / 12:57 pm

Rabindra Rai

अब इस राज्य ने इस पर मारा जबर्दस्त मुक्का

अब इस राज्य ने इस पर मारा जबर्दस्त मुक्का

कोलकाता. बिहार के बाद अब इस राज्य ने इस चीज पर जबर्दस्त मुक्का मारा है। प्रदेश ने नशे पर करार प्रहार किया है। जी हां हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, जिन-जिन चीजों में निकोटीन पाए जाते हैं उसे बनाना, स्टोर करना और बेचना कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। हालांकि अधिसूचना में सिगरेट का जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल यह नियम सात नवम्बर से एक साल के लिए लागू किया गया है। इसके असर को दखते हुए आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अधिनियम 2011 के तहत विभाग ने गुटखा और मान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

इसलिए उठाया कदम
ममता बनर्जी सरकार ने यह कदम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। बिक्री, उत्पादन और वितरण सहित सब कुछ 1 साल की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस कदम से इसकी बिक्री पर काफी हद तक रोक लगेगी।

इस राज्य ने लगाया प्रतिबंध
इससे पहले हाल ही में बिहार में गुटखा के साथ-साथ पान मसाला पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। गुटखा पर बिहार के अलावा कई अन्य राज्यों में भी पाबंदी है। बिहार पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है जहां पर पूर्ण शराबबंदी कानून भी लागू है।
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