कोलकाता . राज्य के सरकारी विद्यालयों में ग्रुप-डी और ग्रुप-सी पदों पर नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज देखकर हाईकोर्ट के खंडपीठ के न्यायाधीश हरीश टंडन तथा रवीन्द्रनाथ सामंत ने मंगलवार को हैरानी जताई। खंडपीठ ने कहा कि पैनल नियुक्ति की समय-सीमा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद भी माध्यमिक शिक्षा पर्षद ने किस आधार पर नियुक्तियां की। ग्रुप-डी पदों पर नियुक्ति के लिए 2016 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। पैनल बनाया गया था। पैनल पर नियुक्ति की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद भी मई 2019 में नियुक्तियां की गई थी। जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने इस मामले की जांच के लिए पूर्व जज रंजीत कुमार बाग के नेतृत्व में तीन सदस्यीय गठित कमेटी की रिपोर्ट से भी दस्तावेजों के मिलान की बात कही।
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सीबीआइ जांच की अंतरिम रोक शुक्रवार तक बढ़ाई
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सीबीआइ जांच की अंतरिम रोक शुक्रवार तक बढ़ाई
एकल पीठ के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने पूर्व में नियुक्तियों को रद्द कर सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। जिस पर खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा रखी है। मंगलवार को खंडपीठ ने अंतरिम रोक की मियाद शुक्रवार तक बढ़ा दी। एकल पीठ ने 573 लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी है। खंडपीठ में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।