फैसले के अनुसार महानगर के बाजारों में किसी भी खरीददार या विक्रेता को पॉलीथिन का इस्ेतमाल करते हुए पाया गया, तो नेश्नल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नियमानुसार 50 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं 50 माइक्रोन व उससे कम के पॉलीथिन को इक_ा कर रखने वाले तथा उसे जलाने वालों पर 500 रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। आगामी मासिक अधिवेशन में इस प्रस्ताव के पास होते ही शहर भर में यह निर्देशिका जारी कर दी जाएगी।