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सारधा घोटाला: IPS राजीव कुमार को राहत, CBI को झटका

locationकोलकाताPublished: Oct 01, 2019 05:52:01 pm

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं…

सारधा घोटाला: IPS राजीव कुमार को राहत, CBI को झटका

सारधा घोटाला: IPS राजीव कुमार को राहत, CBI को झटका

कोलकाता

सारधा चिटफंड घोटाले (Saradha Chitfund Scam) में कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्रर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High court) ने उन्हें सर्शत अग्रिम जमानत दे दी। साथ ही आईपीएस राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश एस. मुंशी और एस. दासगुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत हो। हालांकि हाईकोर्ट ने सीबीआई को राजीव कुमार की संपत्ति जब्त करने की छूट दी है। खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई को 48 घंटे पहले राजीव कुमार को नोटिस देना होगा। राजीव कुमार हाजिर होंगे। राजीव कुमार को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। शर्त के अनुसार जांच के दौरान राजीव कुमार कोलकाता से बाहर नहीं जा पाएंगे।
राजीव कुमार पर सारधा घोटाले के महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है। बार-बार के नोटिस के बावजूद राजीव कुमार जांच अधिकारियों के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से राजीव कुमार भूमिगत चल रहे हैं। वकील के मार्फत वे अग्रिम जमानत के लिए अदालत दर अदालत भटक रहे हैं। सबसे पहले राजीव कुमार की ओर से बारासात की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी। वहां खारिज होने के बाद राजीव कुमार ने बारासत सेशन कोर्ट, फिर अलीपुर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। फिर हाईकोर्ट की खंडपीठ में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।.
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