बंगालः कोर्ट ने IPS राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, अब…
कोलकाताPublished: Sep 17, 2019 03:04:29 pm
Saradha chitfund Scam के सबूत मिटाने के आरोपी राजीव कुमार ने सोमवार को बरासात की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी
सारधा घोटालाः कोर्ट ने IPS राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, अब…
कोलकाता
सारधा चिटफंड घोटाले (Saradha chitfund Scam) के सबूत मिटाने के आरोपी आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार (IPS Rajeev Kumar) की गिरफ्तारी से बचने की आखिरी उम्मीद बारासात सेशन कोर्ट पर टिकी हुई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजीव कुमार ने बारासात सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर से स्टे हटा लेने के बाद से भूिमगत चल रहे राजीव कुमार ने सोमवार को बरासात की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। मंगलवार सुबह मामले पर सुनवाई शुरू होते ही जज संजीव दारुका ने कहा कि उनकी अदालत को धारा-438 के मामलों पर सुनवाई का अधिकार नहीं। इस बारे में बारासात सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। फिर राजीव कुमार के वकील ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की। राजीव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका के आवेदन की प्रति सीबीआई के वकील को सौंप दिया है।
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सीबीआई ने वारंट जारी करने की याचिका दायर की
इधर सीबीआई ने बारासात विशेष अदालत में राजीव कुमार के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए आवेदन किया। अदालत ने सीबीआई के आवेदन को भी खारिज कर दिया। जज ने कहा उन्हें किसी की गिरफ्तारी का आदेश देने का भी अधिकार नहीं है।
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राजीव कुमार पर आरोप
आईपीएस राजीव कुमार पर हजारों करोड़ रुपए के सारधा चिटफंड घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। आरोप है कि राजीव कुमार ने सारदा समूह के प्रमख सुदीप्त सेन की लाल रंग की एक डायरी जिसमें राज्य के बड़े नेताओं की ओर से दिए गए रुपए का हिसाब-किताब है, को छुपा रखा है।
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भूमिगत हैं राजीव कुमार
राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले स्टे लगा रखा था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने स्टे हटा लिया था। उसके बाद से राजीव कुमार भूमिगत हैं। उनका कोई पता नहीं हैं।