कोलकाता

जमानत के लिए 4 दिन में गुरुंग जाएं हाईकोर्ट- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) सुप्रीमो बिमल गुरुंग सहित अन्य छह नेताओं को अग्रिम जमानत के लिए चार दिनों के भीतर कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष हाजिर होने को कहा है।

कोलकाताApr 03, 2019 / 06:26 pm

Prabhat Kumar Gupta

जमानत के लिए 4 दिन में गुरुंग जाएं हाईकोर्ट- सुप्रीम कोर्ट

 
– गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुंग को दिया निर्देश

नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) सुप्रीमो बिमल गुरुंग सहित अन्य छह नेताओं को अग्रिम जमानत के लिए चार दिनों के भीतर कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष हाजिर होने को कहा है। गुरुंग ने चुनाव प्रचार के लिए गिरफ्तारी से राहत पाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि अग्रिम ज़मानत अर्जी पर जल्द फैसला लें। हाईकोर्ट में याचिका पर फैसला होने तक इनके खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दो अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान गोजमुमो नेताओं ने कहा था कि राज्य सरकार इन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए फर्जी मामले बना रही है जबकि, तृणमूल कांग्रेस से जा मिले विनय तमांग के खिलाफ मुकदमे रद्द किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान गोजमुमो नेता गुरुंग की गिरफ्तारी पर रोक की मांग वाली याचिका का विरोध किया था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गुरुंग और उसके साथियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि इन लोगों के पास से एके-47 रायफल भी मिली हैं और कई बार इन लोगों की अग्रिम जमानत की मांग खारिज हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा था कि याचिका रोशन गिरी ने दाखिल की है और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन बिमल गुरुंग मांग रहे हैं। सुनवाई के दौरान इन नेताओं ने कहा था कि राज्य में आतंक का माहौल है। उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इन नेताओं ने गिरफ्तारी से तीन हफ्ते की छूट देने की मांग की ताकि वे चुनाव में हिस्सा ले सकें।

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