गाईघाटा . उत्तर 24 परगना जिले ( North 24 Parganas ) के गाईघाटा ( Garigata) में शादी का झांसा देकर सहवास करने तथा बाद में शादी से मुकर जाने वाले आरोपी को पांच साल बाद उसे किए की सजा मिल गई है। अदालत ने उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है (The court sentenced him to 10 years of imprisonment) तथा उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पैसे न देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा काटनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अन्य मामले में छह महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। सूत्रों के अनुसार रामप्रसाद मण्डल, उत्तर 24 परगना के गाईघाटा का रहने वाला है। पेशे से दमकल कर्मी है। 2014 के जनवरी महीने में रामप्रसाद के खिलाफ पीडि़ता ने धोखा देने तथा शादी का वादा करके सहवास करने और उसके बाद शादी से मुकरने का मामला दर्ज किया था। (Against Ramprasad, the victim had lodged a case of cheating and promising to marry and then to refuse marriage.) बाद में जुर्माने देकर छूटा था। इस साल के जनवरी महीने में उसने आत्मसमर्पण किया था। जज ने उसे दस वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि न देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा काटनी होगी साथ ही अन्य धारा के तहत अतिरिक्त 6 महीने की सजा काटनी होगी। मालूम हो कि 2013 में पीडि़ता के साथ रामप्रसाद की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। तभी से दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे।