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श्रीकांत मोहता को जेल

locationकोलकाताPublished: Jan 27, 2019 02:54:02 pm

Submitted by:

Renu Singh

चिटफंड कंपनी रोजवैली के मालिक गौतम कुंडू से 25 करोड़़ लेने के मामले में गिरफ्तार वेंकटेश फिल्म्स के कर्णधार श्रीकांत मोहता को खुदरा रोड की विशेष सीबीआई ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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श्रीकांत मोहता को जेल

चिटफंड कंपनी रोजवैली के मालिक गौतम कुंडू से 25 करोड़़ लेने के मामले में गिरफ्तार वेंकटेश फिल्म्स के कर्णधार श्रीकांत मोहता को खुदरा रोड की विशेष सीबीआई ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को मोहता को सीबीआई ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था। आज उन्होंने विमान से भुवनेश्वर लाया गया और खुदरा रोड स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। हालांकि सुनवाई दौरान सीबीआई के अधिवक्ता श्रीकांत मोहता को सीबीआई की हिरासत में लेने की मांग नहीं की और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध अदालत से किया। सीबीआई की दलील के आधार पर सीबीआई अदालत ने श्रीकांत मोहता को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया। श्रीकांत मोहता की पेशी के बाद सीबीआई की अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि रोजवैली के मालिक गौतम कुंडू से श्रीकांत मोहता ने 24 लाख रुपये लिये थे वह पेंटिंग खरीदने पर खर्च किये गये थे। अधिवक्ता ने कहा कि श्रीकांत मोहता का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं है इसलिए उन्हें सीबीआई अपनी हिरासत में लेने के बदले न्यायिक हिरासत में भेजने के पक्ष में है। अधिवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो अदालत में सार्वजनिक नहीं किेये जा सकते। केस डायरी में इसे दिया गया है। मजिस्ट्रेट खुद इसे देख सकते हैंं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जमानत देने की वकालत करते हुए श्रीकांत मोहता के अधिवक्ता ने कहा कि गौतम कुंडू और श्रीकांत मोहता के बीच वाणिज्यिक समझौता हुआ था। मोहता को पता नहीं था कि गौतम कुंडू चिटफंड चलाते हैं। सीबीआई अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि गौतम कुंडू ने विज्ञापन देकर लोगों से रुपये लिये थे। उनका कारोबार सार्वजनिक था। इसलिए श्रीकांत मोहता को पता न हो ऐसा हो नहीं सकता। मोहता के अधिवक्ता का कहना था कि उनके मुवक्किल बीमार हैं इसलिए उन्हें निजी खर्चे पर निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। पर सीबीआई अधिवक्ता ने कहा कि मोहता को जेल के चिकित्सक द्वारा ही इलाज कराया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खुदरा रोड की विशेष सीबीआई अदालत ने श्रीकांत मोहता को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश जारी किया। अदालत ने कहा मोहता की चिकित्सा जेल चिकित्सक ही करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि श्रीकांत मोहता का इलाज सरकारी अस्पताल में कराना आवश्यक है तो जेल चिकित्सक ही इसपर निर्णय लेंगे।
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