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सीबीआइ व ईडी अधिकारियों तथा स्पीकर में ठनी

locationकोलकाताPublished: Sep 23, 2021 04:14:44 pm

Submitted by:

Rabindra Rai

नारद स्टिंग कांड की जांच को लेकर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी और मामले की जांच कर रहे सीबीआइ और ईडी अधिकारियों के बीच ठन गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे अनुमति के बिना मामले में राज्य के दो मंत्रियों और एक विधायक की गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए समन जारी कर सीबीआइ और ईड़ी अधिकारियों को विधानसभा में तलब किया

सीबीआइ व ईडी अधिकारियों तथा स्पीकर में ठनी

सीबीआइ व ईडी अधिकारियों तथा स्पीकर में ठनी

नारद स्टिंग कांड: स्पीकर को जांच एजेन्सियों को तलब करने का अधिकार नहीं
विमान बनर्जी बोले, कानून से ऊपर कोई नहीं
कोलकाता. नारद स्टिंग कांड की जांच को लेकर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी और मामले की जांच कर रहे सीबीआइ और ईडी अधिकारियों के बीच ठन गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे अनुमति के बिना मामले में राज्य के दो मंत्रियों और एक विधायक की गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए समन जारी कर सीबीआइ और ईड़ी अधिकारियों को विधानसभा में तलब किया था। केंद्रीय एजेंसियों का कोई भी अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष के समन पर हाजिर नहीं हुआ। उल्टे विधानसभा के सचिव को एक पत्र भेजकर सूचित किया है कि स्पीकर पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को तलब करने का अधिकार नहीं है। केन्द्रीय एजेंसियों के इस पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। कानून से ऊपर कोई नहीं हैं।

सचिव को पत्र सौंपा
जानकारी के अनुसार ईडी के एक अधिकारी ने बुधवार को लगभग एक बजे विधानसभा पहुंचकर एक पत्र सौंप दिया। पत्र में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को अधिकारियों को तलब करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद सीबीआइ अधिकारी भी विधानसभा पहुंचे और सचिव को पत्र सौंपा। सीबीआइ की ओर से भेजे गए पत्र में भी यही लिखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को उन्हें तलब करने का अधिकार नहीं है।

यह है मामला
नारद स्टिंग कांड में सीबीआइ ने कुछ महीने पहले राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी तथा विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच कर रही दूसरी एजेन्सी ईडी ने एक पखवाड़ा पहले इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। स्पीकर ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उनसे अनुमति लिए बिना किसी एजेन्सी को विधानसभा सदस्यों को गिरफ्तार करने अथवा उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने समन जारी कर दोनों एजेंसियों के अधिकारियों को तलब किया था।
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