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प.बंगाल: पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को

locationकोलकाताPublished: Aug 23, 2018 10:15:00 pm

Submitted by:

Prabhat Kumar Gupta

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकती है।

kolkata west bengal

प.बंगाल: पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को

– 33 फीसदी सीटों पर निर्विरोध जीते उम्मीदवारों का भाग्य दांव पर
कोलकाता.

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की खण्डपीठ ने गत सोमवार को करीब 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना था। चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने एक सप्ताह में फैसला सुनाने की बात कही थी। माना जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ की ओर से बहुचर्चित पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव-2018 के विवादों पर अहम फैसला सुनाने की प्रबल संभावना है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के 33 फीसदी सीटों पर निर्विरोध जीत को असामान्य करार दिया है। कोर्ट के फैसले पर निर्विरोध जीते उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 50 फीसदी से अधिक सीट पर निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हमने अपने पास आई शिकायतों पर कार्रवाई की है।
ग्राम पंचायतों के गठन में बाधा-
पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा, माकपा और कांग्रेस की याचिका ख़ारिज करने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार डर का हवाला देते हुए कोर्ट नहीं पहुंचा, पार्टियां राजनीति कर रही हैं। उनकी याचिका के चलते राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन रुका हुआ है।
निर्विरोध चुने जाने से जताई थी हैरानी-
गत मई में हुए पंचायत चुनावों में 33 फीसदी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को निर्विरोध जीत हासिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट इन आंकड़ों पर हैरानी जता चुका है। पिछले 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि 16 हजार सीटों पर किसी दूसरे उम्मीदवार का खड़ा न होना सही नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि ऐसी सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं।
इतनी सीटों को लेकर विवाद-
इतनी सीटों पर है विवाद-
ग्राम पंचायत- 16,873
पंचायत समिति- 3099
जिला परिषद- 204
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