बंगाल में पटाखे जलाने और खरीद बिक्री पर लगी पाबंदी रहेगी बरकरार
कोलकाताPublished: Nov 11, 2020 05:49:13 pm
कोरोना महामारी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा पर पटाखे जलाने और खरीद बिक्री पर लगी पूर्ण पाबंदी बरकरार रहेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुहर लगाते हुए इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के संकट को देखते हुए लोगों की जिंदगियां अधिक महत्वपूर्ण हैं।
बंगाल में पटाखे जलाने और खरीद बिक्री पर लगी पाबंदी रहेगी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर
कहा, त्योहार महत्वपूर्ण, पर इस समय लोगों की जिंदगियों पर है जोखिम
कोलकाता. कोरोना महामारी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा पर पटाखे जलाने और खरीद बिक्री पर लगी पूर्ण पाबंदी बरकरार रहेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुहर लगाते हुए इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के संकट को देखते हुए लोगों की जिंदगियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी वाली वैकेशन बेंच ने कहा कि त्योहार महत्वपूर्ण है, लेकिन महामारी के कारण लोगों की जिंदगियों पर इस समय जोखिम है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पटाखों पर से प्रतिबंध हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि हम त्योहारों के महत्व को समझते हैं, लेकिन जब हम संकट में हैं तो मानव जीवन को सुरक्षित रखने और बचाने के लिए कोई भी प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम त्योहारों को लेकर काफी सचेत रहते हैं, लेकिन हम महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं और सभी को इसमें समर्थन और सहयोग देना चाहिए जिससे स्थिति में सुधार हो।
जस्टिस चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी वाली वैकेशन बेंच ने कहा कि त्योहार महत्वपूर्ण हैं लेकिन महामारी के कारण लोगों की जिंदगियों पर इस समय जोखिम है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट कहीं अधिक स्थानीय हालात से अवगत है कि वहां की आवश्यकतानुसार क्या उचित है और क्या नहीं।
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आदेश को दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को गौतम राय नामक व्यक्ति और राज्य के फायरवक्र्स डीलर्स एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। काली पूजा और छठ पूजा समेत तमाम त्योहारों पर पटाखों की बिक्री और इसे चलाने को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नवंबर में दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा, जगद्धात्री पूजा और कार्तिक पूजा तक पटाखों पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी इस स्थिति में जीवन के लिए जूझ रहे हैं। हमने नागरिकों के हितों का ध्यान रखा है, पटाखे जलाने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी हो सकती है।
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पंडालों के बाहर नो एंट्री बोर्ड
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती। आम लोगों को नियमों को मानना होगा और इसके साथ ही सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को लेनी होगी। राज्य में शनिवार को काली पूजा मनाई जाएगी। आयोजकों को काली पूजा पंडालों के बाहर 10 मीटर की दूरी पर नो एंट्री बोर्ड लगाना पड़ेगा। पंडाल के भीतर जाने आने वाले केवल आयोजन समिति के लोग होंगे।